विवाह प्रमाण पत्र यानि की marriage certificate बनवाना अब लोगों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नए आदेश जारी किए है। अब नवविवाहित जोड़़े को marriage certificate बनवाने के लिए दहेज का भी विवरण देना होगा। जिसके बाद ही उनका प्रमाण पत्र बन पाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए है।
जानकारी के मुताबिक, विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं और अब इसके साथ दहेज का भी विवरण देना होगा। और इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें।
बड़े काम का है शादी का सर्टिफिकेट?
– marriage certificate के बाद ही कपल ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते है।
– पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी जरूरी है marriage certificate ।
– बीमा करानने के लिए भी कपल को marriage certificate की जरूरत पड़ती है।
– विदेश जाने के लिए भी marriage certificate जरूरी दस्तावेज है।
– अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
– तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आएगा।
– सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिज़र्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है।
NEWS SOURCE : punjabkesari