दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य को एक नोटिस भेजा है, जिसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। यह वीडियो उस समय का है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
अधिवक्ता वैभव सिंह ने इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिसमें कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम शामिल था। सिंह ने अपनी याचिका में बताया कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। उन्होंने कोर्ट में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट किया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
NEWS SOURCE : punjabkesari